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Pan Aadhaar Link Status:पैन कार्ड आधार के साथ लिंक है या नहीं, इस तरह करें चेक

पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा (Pan Aadhaar Link Deadline) पास आते ही लोग तेजी से इसे लिंक कराने में जुट गए हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपका पैन आपके आधार के साथ पहले से लिंक है या नहीं? इसका भी एक प्रोसेस है। इससे आप अपने पैन-आधार लिंक का स्टेटस चेक (Pan Aadhaar Link Status) कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको यह पूरा प्रोसेस बताएंगे। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर इस तारीख तक आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं हुआ, तो यह बेकार हो जाएगा। आपको बेकार पैन कार्ड के इस्तेमाल पर जुर्माना देना होगा। साथ ही आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे।

Pan Aadhaar Link Status
Pan Aadhaar Link Status

इस तरह चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस


स्टेप 1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसका लिंक निम्न है- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

स्टेप 2. इसके बाद आपको सबसे ऊपर दिए गए 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3. अब आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। उसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना होगा।

स्टेप 4. अब आपको नीचे राइट साइड में दिए गए 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5. अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपके सामने "PAN not linked with Aadhaar. Please click the "Link Aadhaar" मैसेज लिखा आ जाएगा। वहीं, अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक होगा, तो आपको "Your Aadhaar is linked with PAN" का मैसेज दिखाई देगा।


पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट क्या है?

पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है. इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब Pan Card और Aadhaar Card को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे.


30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो?


अगर आपका पैन कार्ड 30 जून तक भी आधार के साथ लिंक नहीं होता है, तो यह बेकार हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत यह पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा। आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। आप अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। बेकार पैन का इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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