PF का पैसा निकालने का आसान तरीका क्या है
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PF का पैसा निकालने का आसान तरीका क्या है

अगर हम बता रहे हैं की पीएफ का पैसा निकालना बहुत आसान हो गया है तो उसकी वजह है। क्योंकि अब आपको ना तो इसका फॉर्म तलाशने की जरूरत है और ना ही अपने Employer के पास चक्कर काटने की। नई online PF Withdrawal के System ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है।अब आप अपना Aadhaar नंबर अपने UAN से लिंक करवाकर पीएफ संबंधी कोई भी facility घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से ना सिर्फ आप आप अपना पूराEPF या आंशिक EPF advance निकाल सकते हैं। बल्कि EPF pension सुविधा भी खुद ही जारी कर सकते हैं।


PF का पैसा निकालने का आसान तरीका क्या है

ये सारी सुविधाएं आपको UAN Member Portal के माध्यम से मिलेंगी। आप या कोई भी EPF
मेंबर इस नयी facility का लाभ कैसे उठा सकता है। तो online EPF withdrawal के Steps पर जाएं उससे पहले आप पीएफ निकालने के नियम भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा।

ऑनलाइन पीएफ फॉर्म के फायदे Benefits Of Online PF Withdrawal Form

पीएफ निकालने की online process से आपको निम्नलिखित सहूलियत मिलती हैं।

· ऑनलाइन EPF withdrawal की सुविधा आपको अपने employer या EPFO Office के चक्कर लगाने से बचाती है। क्योंकि अब आपको अपने पैसे निकालने के लिए employer के sign की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने EPF Account से पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ अपना ऑनलाइन EPF withdrawal Form भरिए और पैसा निकाल लीजिए।

· पूरी प्रक्रिया में HR Department या पीएफ ऑफीसर के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। यानी, आपको किसी Manual दखलंदाजी से नहीं गुजरना होगा। इस प्रकार आपका employer या रीजनल PF officer किसी प्रकार की मनमानी करके आपको परेशान नहीं कर सकते।


PF का पैसा निकालने का आसान तरीका क्या है

· ऑनलाइन PF withdrawal form पर होने वाली प्रक्रिया पूरी की पूरी digital होती है। इस कारण आप अपने आप ही अपनी identity प्रमाणित करके सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

· ऑनलाइन पीएफ निकालने की process में महज कुछ hours लगते हैं, जो ऑफलाइन process में कई दिनों और बहुत से झंझटों से गुजरने के बाद हो पाती थी। अब आप कुछ steps में मांगी गयी सूचनाएं fill करके पूरा या आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं।

ऑनलाइन पीएफ क्लेम के प्रकार Type of PF claims for online withdrawal

ऑनलाइन पीएफ निकालने की सुविधा किसी भी प्रकार के withdrawal के लिए उपलब्ध है, जैसे

· सर्विस छोड़ने के बाद final settlement के लिए

· सर्विस के दौरान Partial PF निकालने के लिए

· Retirement के बाद pension पाने के लिए

· इन तीनों प्रकार के claim के अलावा भी पीएफ से जुड़े सभी तरह के क्लेम आपको online ही प्राप्त हो सकते हैं।

इन सभी प्रकार के claim में आप बिना कोई कागजी document जमा किए अपना पीएफ का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि एक company से दूसरी कंपनी बदलने के बाद आप खुद ही अपना EPF transfer भी कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन EPF transfer की सुविधा वर्ष 2014 से ही शुरू हो चुकी है।





ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए कुछ शर्तें Conditions for Online PF Withdrawal

ऑनलाइन PF withdrawal के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है। ये शर्तें क्या हैं, आइए जानते हैं।

· सबसे पहले आपको अपना UAN नंबर activate करना जरूरी है। दरअसल, सभी प्रकार की EPF सेवाओं को प्राप्त करने के लिए यूएएन activation होना जरूरी है।

· आपके यूएएन नंबर के साथ रजिस्टर्ड mobile number भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके अनुरोधों और दस्तावेजों में बदलाव आदि के लिए authentication यानी प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया EPFO इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से complete करवाता है।



· आपका आधार नंबर भी यूएएन से linked होना जरूरी है। बेहतर होगा कि पीएफ membership enrollment के समय ही इसे अपने नियोक्ता के पास register करवा लें। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका है तो बाद में भी नियोक्ता के माध्यम से यूएएन से आधार link करवा सकते हैं। आप अपना आधार नंबर UAN member portal से भी submit करा सकते हैं।


· आपका bank account नंबर और उस बैंक शाखा का IFSC कोड भी EPFO database में दर्ज होना जरूरी है। आप EPF का जो भी पैसा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निकालेंगे, वो इसी account में जाएगा।

· अगर आप service के पांच वर्ष पूरे करने के पहले EPF का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका PAN नंबर भी होना जरूरी है।


EP F सेटलमेंट के लिए जरूरी अर्हताएं Eligibility For EPF settlement

ऊपर बतायी गयी शर्तों के अलावा भी final settlement यानी EPF withdrawal के लिए कुछ अर्हताएं भी पूरी करनी जरूरी होती हैं। ये अर्हताएं कौन-कौन सी हैं, आइए जानते हैं।

· कर्मचारी के संस्थान को join करने और छोड़ने की तारीख EPFO database में दर्ज होनी चाहिए। ये डाटा EPFO को आपका employer उपलब्ध करवाता है।

· आवेदक को वर्तमान में किसी ऐसे organisation में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो PF ACT के तहत आता हो। मतलब यह कि आप EPF withdrawal के लिए तभी अर्ह हो सकते हैं, जबकि आप किसी government organisation में कार्यरत हों या फिर स्वरोजगार कर रहे हों या बेरोजगार हों।

· PF withdrawal के लिए service छोड़ने की तारीख से दो महीने पूरे होने के बाद ही apply कर सकते हैं।

आपको सिर्फ उसी स्थिति में अपने Employer के पास जाने की जरूरत पड़ती है, जबकि आपके PF member detail में कोई change या गलती सुधार होना हो। वैसे अब EPFO नए EPF मेंबर के नामांकन के लिए Aadhaar Database का उपयोग करने लगा है। इससे नाम और birth-date जैसी गलतियों को खत्म या minimum करने में मदद मिली है।


पीएफ से पैसा निकालने का प्रोसेस

STEP 1: ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा. STEP 2: इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें. STEP 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा. STEP 4: बैंक अकाउंट वेरिफ‍िकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है. STEP 5: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा. STEP 6: अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं. STEP 7: सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. STEP 8: अब नियमों शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा. STEP 9:अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. STEP 10: ओटीपी एंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक कर देना

पैसा निकालने की क्या हैं नियम और शर्तें?

EPF खाते से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं.

  • मेंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए.

  • EPF अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए.

  • कंपनी की तरफ से e-KYC की मंजूरी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है.

  • अगर आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी नहीं हैं तो निकासी का क्लेम न भरें.

  • आवेदन करने से पहले UAN लॉग-इन करके 'मैनेज' ऑप्शन में जाएं. यहां 'केवाईसी' पर क्लिक करके आधार नंबर और बैंक का ब्योNरा दें.

  • नौकरी छोड़ने पर ऑनलाइन क्ले्म सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्ते.माल किया जा सकता है.

  • नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद क्लेम करने पर पैसा फंस सकता है. साथ ही इसके लिए कंपनी की मंजूरी जरूरी होगी

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