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PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन


केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है पीएम किसान मानधन योजना. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली आंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी

प्रधानमंत्री मानधन योजना का क्या लाभ है?

क्या है योजना? इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमे मिलाती है। यानी अगर आपका कॉन्ट्रिब्यूशन 100 रुपए है तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी?

इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त को की गई थी। इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है।


पीएम किसान मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?

पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY Scheme) का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करता है तो उसे प्रीमियम राशि मासिक ₹55 व सालाना ₹660 देने होंगे।


किसान मानधन योजना का लाभ कैसे उठाएं?


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र केंद्र या फिर सीधा ऑफिशियल साइट https://maandhan.in/auth/login पर आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखें कि आवेदन फॉर्म के साथ किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक,चेक या बैंक स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी होगी.


इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान.वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है.

प्रधानमंत्री मानधन योजना कैसे चेक करें?

इस योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-267-6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर विजिट करें। वहां भी आपको योजना का फॉर्म फिल करके मांगे गए गए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी फिल करनी होगी।


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