UP Birth Certificate 2026: जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाएं
- Feb 15
- 4 min read
उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए e-Nagarsewa पोर्टल (e-nagarsewaup.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करें, Birth Certificate फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ₹20 शुल्क का भुगतान करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप पोर्टल से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अब पूरी तरह ऑनलाइन और आसान हो गया है । आइए विस्तार से जानते हैं कि आप कैसे अपना या अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
जन्म पंजीकरण का समय और जुर्माना
जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के अनुसार, हर बच्चे के जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है । यदि आप इस समय सीमा का पालन नहीं करते तो विभिन्न जुर्माने लगते हैं:
21 दिन के भीतर: कोई शुल्क नहीं (बिल्कुल मुफ्त)
21 दिन से 1 महीने के बीच: ₹2 जुर्माना
1 महीने से 1 वर्ष के बीच: ₹5 जुर्माना + अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति पत्र
1 वर्ष के बाद: ₹5 पंजीकरण शुल्क + ₹10 विलंब शुल्क + उप जिला मजिस्ट्रेट से शपथपत्र (एफिडेविट)
ऑनलाइन पंजीकरण: ₹20 शुल्क
चार तरीकों से आवेदन करें
1. ऑनलाइन आवेदन (e-Nagarsewa Portal)
स्टेप 1: नया रजिस्ट्रेशन
आधिकारिक वेबसाइट http://e-nagarsewaup.gov.in पर जाएं
होमपेज पर "Citizen Login" के नीचे "New User Registration?" पर क्लिक करें
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें
रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पर User ID और पासवर्ड प्राप्त होगा
स्टेप 2: लॉगिन और फॉर्म भरना
User ID और पासवर्ड से लॉगिन करें
"Birth Certificate-Birth Certificate/Janam Praman Patra" लिंक पर क्लिक करें
"Apply Birth Certificate" विकल्प चुनें
फॉर्म में सभी जानकारी भरें: बच्चे का नाम, पिता का नाम, पता, शहर, मोबाइल नंबर
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (आधार कार्ड अनिवार्य है)
स्टेप 3: पेमेंट और सबमिशन
सभी जानकारी दोबारा चेक करें और SUBMIT बटन दबाएं
ऑनलाइन पेमेंट करें (₹20)
पेमेंट पूरा होने पर मोबाइल पर acknowledgment number के साथ SMS आएगा
2. अस्पताल के माध्यम से
यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है:
जन्म के समय Medical Officer द्वारा आवेदन फॉर्म दिया जाता है
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अस्पताल के कानूनी विभाग में जमा करें
वे इसे रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे
सत्यापन के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा
3. नगर निगम सेवा केंद्र (NNSC)
अपने नजदीकी नगर निगम सेवा केंद्र जाएं
सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं
ऑपरेटर आपकी जानकारी के आधार पर फॉर्म भरेगा
आवश्यक शुल्क का भुगतान करें
रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर SMS आएगा
4. सिटीजन सर्विस सेंटर (CSC)
CSC को "Common Service Centre" भी कहा जाता है जो अधिकृत साइबर कैफे की तरह काम करते हैं
CSC ऑपरेटर आपकी जानकारी से फॉर्म भरने में मदद करेगा
फॉर्म सबमिट करने और शुल्क भुगतान के बाद SMS प्राप्त होगा
प्रमाण पत्र तैयार होने पर साइट से डाउनलोड करें या CSC/नगर निगम से प्रिंट लें
आवश्यक दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए:
बच्चे की जानकारी: नाम (यदि तय हो), जन्म तिथि और समय, लिंग, वजन
अस्पताल प्रमाण: अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या डिस्चार्ज स्लिप
माता-पिता का पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी
एड्रेस प्रूफ: वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
घर पर जन्म होने पर: परिवार के मुखिया का सत्यापन पत्र
देरी से पंजीकरण: मजिस्ट्रेट से एफिडेविट
अन्य: शादी का प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
स्टेटस चेक कैसे करें
अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:
http://e-nagarsewaup.gov.in पर जाएं
बाईं ओर "Birth Certificate" पर क्लिक करें
"Check Status" आइकन पर क्लिक करें
तीन विकल्पों में से कोई एक चुनें:
Acknowledgement Number का उपयोग करके
Registration Number का उपयोग करके
Advance Search (शहर का नाम और जन्म तिथि के साथ)
इमेज में दिखाया गया टेक्स्ट दर्ज करें
SUBMIT बटन दबाएं और आवेदन की स्थिति देखें
डाउनलोड और प्रिंट कैसे करें
डाउनलोड करने के लिए:
आधिकारिक वेबसाइट पर "Download UP Birth Certificate" लिंक पर क्लिक करें
तीन विकल्पों में से एक चुनें (Acknowledgement/Registration Number या Advance Search)
Image Text दर्ज करें और SUBMIT करें
जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा
प्रिंट करने के लिए:
पोर्टल पर "Citizen Login" से लॉगिन करें
"Printing Certificate" विकल्प पर क्लिक करें
अपना एप्लीकेशन नंबर डालें
इमेज में दिखाया गया key दर्ज करें और SUBMIT करें
प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं
प्रोसेसिंग टाइम
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 7 से 14 कार्यदिवसों में जारी होता है ।
जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता
जन्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक है:
उम्र का प्रमाण
राष्ट्रीयता का प्रमाण
स्कूल/कॉलेज में प्रवेश
पासपोर्ट आवेदन
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण
राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाने के लिए
सरकारी नौकरी और सेवाओं के लिए
स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए
माता-पिता का प्रमाण
इमिग्रेशन आवश्यकताओं के लिए
वैधता और पात्रता
जन्म प्रमाण पत्र की वैधता जीवनभर रहती है जब तक धारक जीवित है । राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जन्मे कोई भी नागरिक या विदेशी जन्म प्रमाण पत्र के लिए पात्र है ।
नोट: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कानूनी और वैध होता है । हालांकि, ऑनलाइन प्राप्त प्रमाण पत्र अस्थायी होगा और बाद में आपको नगर निगम या संबंधित सरकारी कार्यालय से प्रमाणित कॉपी लेनी होगी ।
.png)



