UP Agricultural Machinery On Subsidy:किसान पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर
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UP Agricultural Machinery On Subsidy:किसान पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर

UP Agricultural Machinery On Subsidy 2024 :प्रदेश के किसान जनपदवार निर्धारित तिथि को पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं.

UP Agricultural Machinery On Subsidy 2024:किसान पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर


UP Agricultural Machinery On Subsidy ::प्रदेश के किसान जनपदवार निर्धारित तिथि को पंजीकरण कराकर 50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और 40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिएउन्हें दस हजार रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के कोई जमानत राशि नहीं जमा करनी होगी. दस हजार रुपए से एक लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के कोई जमानत राशि नहीं जमा करनी होगी. दस हजार रुपए से एक लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 जमा करना होगा. जबकि एक लाख रुपए से अधिक अनुदान मिलेगा।


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अनुदान व कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 5000 रुपए जमा करना होगा.


प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर सुलभ कराने हेतु मण्डलवार पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है।


प्रदेश के किसान भाई जनपदवार निर्धारित तिथि को पंजीकरण कराकर50% तक अनुदान पर कृषि यंत्र और40% अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर प्राप्त कर सकते हैं।


ज्यादा जानकरी के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर विजिट करे www.upagriculture.com


कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है?

कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसी सुविधा है जो किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण किराए पर देती है. यह किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने के बिना खेती करने में मदद करता है. कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र और उपकरण किराए पर देते हैं, जैसे कि


ट्रैक्टर, हल, जुताई यंत्र, बुवाई यंत्र, सिंचाई यंत्र, फसल कटाई यंत्र, और भंडारण यंत्र. कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को कृषि यंत्र और उपकरण किराए पर देने के लिए विभिन्न प्रकार की दरें लेते हैं. दरें आमतौर पर कृषि यंत्र या उपकरण के प्रकार, समय अवधि और किराए पर लेने की मात्रा पर निर्भर करती हैं.


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