यूपी राशन कार्ड में यूनिट कैसे जोड़ें? (UP Ration Card Unit Add 2026)
- KD Maurya

- Dec 25, 2025
- 3 min read
UP Ration Card Unit: घर बैठे राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें?
अगर आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ा है और राशन कम मिल रहा है,
तो इसका कारण राशन कार्ड में यूनिट अपडेट न होना हो सकता है।
इस लेख में आप जानेंगे:
• यूपी राशन कार्ड में यूनिट क्या होती है
• राशन कार्ड में पत्नी या बच्चे का नाम कैसे जोड़ें
• ऑनलाइन व ऑफलाइन यूनिट बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया
• जरूरी दस्तावेज और आम गलतियाँ
यह जानकारी उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की प्रक्रिया पर आधारित है
और 2026 के अनुसार अपडेटेड है।
राशन कार्ड में यूनिट क्या होती है?
राशन कार्ड में यूनिट का मतलब परिवार के सदस्यों की संख्या से होता है।
जितनी अधिक यूनिट → उतना अधिक राशन
जितनी कम यूनिट → उतना कम राशन
इसलिए परिवार में सदस्य बढ़ने पर यूनिट अपडेट कराना जरूरी होता है।

UP Ration Card में यूनिट क्यों बढ़ानी पड़ती है?
निम्न परिस्थितियों में राशन कार्ड में यूनिट बढ़ानी आवश्यक होती है:
शादी के बाद पत्नी का नाम जोड़ना
बच्चे के जन्म के बाद नाम जोड़ना
परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले छूट गया हो
नए आश्रित सदस्य को जोड़ना
यूपी राशन कार्ड में यूनिट कैसे जोड़ें? (ऑनलाइन व ऑफलाइन)
🔹 तरीका 1: ऑफलाइन यूनिट कैसे जोड़ें
अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो:
नजदीकी खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय या CSC (जन सेवा केंद्र) जाएँ
यूनिट बढ़ाने का आवेदन पत्र प्राप्त करें
आवेदन पत्र में:
राशन कार्ड नंबर
मुखिया का नाम
नए सदस्य का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर
माता-पिता का नामसावधानी से भरें
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें
सत्यापन के बाद यूनिट बढ़ा दी जाएगी।
🔹 तरीका 2: ऑनलाइन यूनिट कैसे जोड़ें
ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:https://fcs.up.gov.in
संबंधित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अटैच करें
नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन ऑनलाइन सबमिट कराएँ
👉 अभी पूरी प्रक्रिया आमतौर पर CSC के माध्यम से ही की जाती है।
राशन कार्ड में बच्चे का नाम कैसे जोड़ें?
बच्चे का नाम जोड़ने के लिए:
नगर निगम / ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता का आधार कार्ड
राशन कार्ड की कॉपी
इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
पत्नी का नाम राशन कार्ड में कैसे जोड़ें?
पहले पत्नी का नाम पिता के राशन कार्ड से हटवाना होगा
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
आधार कार्ड
शपथ पत्र
इनके आधार पर यूनिट बढ़ाई जाती है।
राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड (नए सदस्य का)
निवास प्रमाण (बिजली / पानी बिल आदि)
विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए)
स्व-प्रमाणित शपथ पत्र
यूपी राशन कार्ड के प्रकार
उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं:
अंत्योदय राशन कार्ड (AAY)
बीपीएल राशन कार्ड (BPL)
एपीएल राशन कार्ड (APL)
राशन कार्ड से मिलने वाला लाभ
राशन कार्ड के माध्यम से निम्न वस्तुएँ कम दर पर मिलती हैं:
गेहूं
चावल
दाल
चीनी
खाद्य तेल
महत्वपूर्ण सूचना
आवेदन में गलत जानकारी देने पर यूनिट नहीं बढ़ेगी
दस्तावेज सही व स्पष्ट होने चाहिए
सत्यापन में कुछ समय लग सकता है
निष्कर्ष
यदि आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ा है, तो राशन कार्ड में यूनिट बढ़वाना बेहद जरूरी है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने राशन कार्ड में यूनिट बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त राशन का लाभ ले सकते हैं।
FAQs – राशन कार्ड यूनिट से जुड़े प्रश्न
❓ राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर: AAY, BPL और APL।
❓ क्या मोबाइल से राशन कार्ड की जानकारी मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, राज्य की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन से।
❓ नया राशन कार्ड 2026 में कैसे बनेगा?
उत्तर: पात्रता अनुसार ऑनलाइन/CSC के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।



